PAN Card New Update – हाल ही में आयकर विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए करीब 11 करोड़ लोगों के पैन कार्ड (PAN Card) को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे देशभर में हलचल मच गई है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया था या जिन्होंने टैक्स से जुड़ी जानकारी समय पर अपडेट नहीं की। नया नियम लागू होने के बाद अब बिना सक्रिय पैन कार्ड के बैंकिंग लेनदेन, इनकम टैक्स फाइलिंग, और सरकारी योजनाओं में भाग लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया है तो इसे दोबारा चालू कैसे करवाएं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नया नियम क्या है, किन कारणों से पैन कार्ड बंद हुए हैं, और उसे सक्रिय करने की पूरी प्रक्रिया क्या है।

नया नियम लागू: 11 करोड़ पैन कार्ड हुए निष्क्रिय
आयकर विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, जिन नागरिकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड अब निष्क्रिय कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत करीब 11 करोड़ पैन कार्ड ब्लॉक हो गए हैं, जिससे कई लोग बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन नहीं कर पा रहे हैं। यह नियम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे लेकर कई बार चेतावनी भी जारी की थी। अब नया अपडेट यह है कि जिनका पैन निष्क्रिय हो गया है, वे आधार-पैन लिंक करवाकर इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए ₹1000 का जुर्माना भरना आवश्यक है और लिंकिंग के बाद 30 दिनों में पैन कार्ड फिर से चालू हो जाएगा।
ऐसे करें निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसे कुछ आसान स्टेप्स में फिर से चालू कर सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ सेक्शन पर क्लिक करें। वहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद ₹1000 का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें और प्रक्रिया पूरी करें। कुछ दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड दोबारा सक्रिय हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नजदीकी पैन सेवा केंद्र (NSDL या UTIITSL) पर जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह जरूरी है क्योंकि निष्क्रिय पैन कार्ड से आप टैक्स फाइलिंग, बैंक अकाउंट खोलने और निवेश जैसी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने से क्या होगा असर?
अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया है, तो इसका असर आपकी वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। बिना सक्रिय पैन कार्ड के आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, कई सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा लोन, और अन्य लाभकारी स्कीम्स में भी आपकी पात्रता समाप्त हो सकती है। यही वजह है कि आयकर विभाग नागरिकों से लगातार अपील कर रहा है कि वे तुरंत अपने आधार को पैन से लिंक करें। समय पर कार्रवाई करने से आप ₹1000 जुर्माने से बच सकते हैं और आपका पैन कार्ड हमेशा सक्रिय रहेगा।

पैन कार्ड को सक्रिय करने की पूरी प्रक्रिया समझें
पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आधार और पैन नंबर लिंक होना आवश्यक है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें या ‘Link Aadhaar’ सेक्शन में जाएं। वहां आवश्यक जानकारी भरें और ₹1000 का ऑनलाइन भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही एक कन्फर्मेशन रिसीट जनरेट होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 7 से 30 कार्य दिवसों में आपका पैन कार्ड दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अगर किसी कारणवश लिंकिंग असफल होती है, तो आप नजदीकी आयकर कार्यालय या पैन सेवा केंद्र में जाकर मैनुअल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ध्यान दें कि यह प्रक्रिया सभी टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है और इसे न कराने पर आपका पैन स्थायी रूप से निष्क्रिय भी हो सकता है।